राजनांदगांव – पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना/चौकी क्षेत्रों में पूर्व में आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किये गये शराब माफिया/कोचियों को थाना हाजिर कर कराया गया परेड।
🔹 अवैध शराब तस्करी एवं खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने हेतु 34(2), 34(1) आबकारी एक्ट के तहत 03 वर्ष में गिरफ्तार आरोपियों में से कल दिनांक 01.11.2022 को 157 व्यक्तियों एवं आज दिनांक 02.11.2022 को 51 व्यक्तियों को थाना हाजिर कर दी गई कड़ी चेतावनी साथ ही आबकारी एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् विगत 02 दिनों में 11 प्रकरणों में की गई कार्यवाही।
🔹 आरेपियों को चेतावनी दी गई की पुलिस की सतत् निगाह उन पर है किसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त होने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन में अवैध शराब तस्करी एवं खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने हेतु जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्रों में विगत 03 वर्ष में 34(2), 34(1) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार अपराधियों, शराब माफिया, तस्करों व कोचियों को थाना हाजिर कर उनकी परेड लेवें।
इसी तारतम्य में जिला राजनांदगांव के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के पूर्व में आबकारी एक्ट के तहत् गिरफ्तार आरोपियों की धरपकड़ की गई जिसमें कल दिनांक 01.11.2022 को कुल 157 व्यक्तियों एवं आज दिनांक 02.11.2022 को 51 व्यक्तियों को थाना हाजिर किया गया और उनकी परेड कराकर कडे़ शब्दों में फटकार लगाते हुए हिदायत दी गई कि उनके द्वारा अवैध शराब तस्करी या खरीदी बिकरी करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी।
पूर्व आरोपियों के पड़ोसियों एवं ग्रामिणों से आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर आरोपियों के ठिकानों को चेक किया गया एवं सभी पूर्व आरेपियों को समझईश दी गई की वे अपराध की दुनिया को छोड़ सामाजिक मुख्यधारा में जुड़े पुलिस की सतत् निगाह उन पर है किसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त होने या अपराध को बढ़ावा देने संबंधी संलिप्ता पाये जाने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्हें बताया गया कि अपराध रोकने में वे पुलिस की सहायता करें किसी प्रकार के अपराधिक कृत्य होने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना/चौकी को सूचित करने हेतु हिदायत दिया गया। इसके अलावा दो दिनों में आबकारी एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् 11 प्रकरणों में कार्यवाही की गई।
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