आयुक्त विश्वकर्मा ने कहा बिना अनुमति लगे विज्ञापन बोर्ड स्वयं हटा ले, अन्यथा होगी कार्यवाही
राजनांदगांव 21 नवम्बर। निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवाल, छत पर लगे होर्डिग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बेनर-पोस्टर, फ्लाई ओव्हर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाया गया है, जिसे नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम हटाने की कार्यवाही कर रही है। इसी कडी में शहर के अंदर मुख्य मार्गो के विद्युत पोलो एवं अन्य जगह में लगे लगभग 200 पोस्टर व छोटे विज्ञापन बोर्ड निगम टीम ने हटाई।
निगम आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है,जो कि छ0ग0 विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छ0ग0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
इस संबंध में पूर्व में संबंधितों को नोटिस के माध्यम से सूचित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये थे। किन्तु कतिपय लोगों के द्वारा अवैध होर्डिग्स व बोर्ड नही हटाया गया। जिसे आज निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुये गुडाखू लाईन, आजाद चौक, हलवाई लाईन, भारत माता चौक, कामठी लाईन, दिल्ली दरवाजा के पास, रामाधीन मार्ग, गंज लाईन, गंज चौक एवं पुराना बस स्टैण्ड के विद्युत पोलो एवं अन्य जगह लगे लगभग 200 अवैध बोर्ड हटाया। उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसी व संस्थाओ से कहा कि विज्ञापन बोर्ड लगाने नगर निगम से नियमानुसार विधिवत अनुमति एवं स्वीकृति ले लेवे। उन्होंने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुये कहा है कि निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के लगाये गए होर्डिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन स्वेच्छा से हटा लेवें अन्यथा भविष्य में बिना किसी पूर्व सूचना के निगम सीमाक्षेत्रातंर्गत बिना अनुमति लगाये गये होर्डिंग्स बोर्ड/बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित करते हुए बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा/जब्त कर लिया जावेगा एवं अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेंगी, जिससे उत्पन्न क्षति तथा संपूर्ण हर्जे खर्चे के लिए संबंधित एजेन्सी/संस्थान एवं व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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