छत्तीसगढ़

राजनांदगांव: सिटी कोतवाली प्रभारी संजय बरेठ ऐक्शन मोड़ पर, 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार…

आदतन आरोपी को नकबजनी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

आरोपी द्वारा प्रार्थी के घर से रात्रि मे नगदी रकम 64,000/- किया था चोरी।

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आरोपी के कब्जे से नगदी रकम 49,900/- रूपये किया गया जप्त।

आरोपी पूर्व में भी नकबजनी के 03 मामले में जेल जा चुका है।

नाम आरोपी -  प्रवीण सेन उर्फ मोडा उर्फ गोलू पिता मनोज सेन उम्र 22 साल साकिन जमातपारा गुरूद्वारा के पास राजनांदगांव थाना बसंतपुर

राजनांदगांव। प्रार्थी सूरज सोनकर पिता भोलानाथ सोनकर उम्र 31 साल साकिन मानव मंदिर चैक दीवान पारा राजनांदगांव का आज दिनांक 17.11.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह फल बिक्री दुकान चलता है फल बिक्री के रकम 64,000/- रूपये को पिठ्ठू बैग में भरकर दीवान पारा स्थित अपने घर मे रखा था, कि दिनांक 13.11.2024 एवं 14.11.2024 के दरम्यानी रात्रि मे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले जाना बताया। कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अप0क्र0 712/24 धारा 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना मे लिया गया एवं कायमी से वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया।


पुलिस अधीक्षक राजनादगांव महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक संजय बरेठ के नेतृृत्व में थाना कोतवाली से तत्काल टीम गठित कर आरोपियों के पतासाजी हेतु शहर में रवाना कर घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही केमरा के फुटेज को चेक किया, फुटेज मे मिले क्लू के आधार पर मुखबीर की सूचना पर आरोपी प्रवीण सेन उर्फ मोडा उर्फ गोलू पिता मनोज सेन उम्र 22 साल साकिन जमातपारा गुरूद्वारा के पास राजनांदगांव थाना बसंतपुर राजनांदगांव (छ0ग0) को घेराबंदी कर पकडा पूछताछ पर जुर्म स्वीकार किया आरोपी के कब्जे से 49,900/- रूपये जप्त किया गया।

शेष रकम को खर्च करना बताया। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से आज दिनांक 17.11.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।

          आरोपी आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ पूर्व में थाना कोतवाली में अप0क्र0 178/19 धारा 457, 380 भादवि0, अप0क्र0 231/19 धारा 457, 380, 34 भादवि0, अप0क्र0 294/21 धारा 457, 380 भादवि, अप0क्र0 14/22 धारा 294, 323, 506 भादवि0 कायम कर चालानी कार्यवाही किया गया है तथा प्रतिबंधक धाराओ के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है। फिर भी लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है।

           उपरोक्त कार्यवाही मंें थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक संजय बरेठ, उप निरीक्षक राधेश्याम जुर्री, प्रधान आरक्षक शंभूनाथ द्विवेदी, आरक्षक कुश बघेल, रूपेन्द्र वर्मा, प्रख्यात जैन, महिला आरक्षक सुरभि बरिहा एंव थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
Lokesh Rajak

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