राजनंदगांव 30 अप्रैल2021- जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर टी के वर्मा ने जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था, इस दौरान कुछ आवश्यक सेवाओं को शर्तों के साथ प्रतिबंध मे छूट भी दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि आगामी दिनांक 5 मई 2021 से प्रारंभ हो रही विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय परीक्षाओं ऑनलाइन में छात्र छात्राओं को स्टेशनरी ,फोटोकॉपी ,कंप्यूटर से संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 1 मई 2021 से समस्त स्टेशनरी ,फोटोकॉपी, कंप्यूटर (ऑनलाइन सेंटर) से संबंधित दुकाने प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुल सकेगी ।
इस दौरान संबंधित दुकानों में सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा तथा उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
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