राजनांदगांव – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 18 मार्च 2022 होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) को शुष्क दिवस घोषित किया है।
कलेक्टर ने शुष्क दिवस के लिए जिले के समस्त देशी मदिरा दुकान (सीएस2घ), विदेशी मदिरा दुकान (एफएल1घ), देशी/विदेशी मदिरा दुकान सीएस2 (घघ कम्पोजिट), एफएल3 होटल बार, एफएल 4 (क) व्यवसायिक क्लब, एफएल 8 एवं जिले के भण्डारण भाण्डागार को पूर्णत: बंद रखने के निर्देश दिए है।
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