रायपुर, 23 दिसम्बर 2020/ छत्तीसगढ़ शासन ने वनाधिकार अधिनियम के तहत वनों के पास रहने वाले भूमिहीनों को उनके द्वारा काबिज वन भूमि पर वनाधिकार अधिनियम के तहत वनाधिकार पट्टा प्रदाय किए हैं। ऐसे ही एक हितग्राही गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के जनपद पंचायत मरवाही की ग्राम पंचायत कटरा के रहने वाले श्री लल्लू राम पिता गोंविद जो कि पूरी तरह से भूमिहीन एवं अत्यंत गरीब थे एवं टूटी-फूटी झोपड़ी में निवास करते थे।
लल्लू राम का कहना है कि मेरे पास किसी भी प्रकार का आय का स्त्रोत नही था एवं मै भूमिहीन मजदूर था एवं दूसरों के यहां मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। यह तो सरकार का भला हो कि वन अधिकार अधिनियम के तहत मुझे 2.19 एकड़ भूमि का व्यक्तिगत पट्टा प्रदाय किया। शासन की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कूप निर्माण कराया गया। साग-सब्जी की खेती कर फसलों का उत्पादन कर रहा हॅू। इससे मुझे अभी तक 2 लाख की आमदनी हुई है। अब मैं और मेरा परिवार खुश है।
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