लोकसभा ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दी..

लोकसभा ने 15 सितम्बर 2020 को आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी. कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) बिल-2020 पास कर दिया. इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है.

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हालांकि, विपक्षी दल ने इस विधेयक का विरोध किया. विपक्षी दल ने केंद्र सरकार से विधेयक और अध्यादेश वापस लेने की मांग की. सरकार की ओर से कहा गया कि इससे निजी निवेशकों को बहुत ज्‍यादा नियामकीय हस्‍तक्षेपों (Regulatory Interventions) से निजात मिलेगी.

मुख्य बिंदु

•    आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) विधेयक, 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्‍याज आलू को आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है.

•    इससे निजी निवेशकों को उनके व्‍यापार के परिचालन में अत्‍यधिक नियामक हस्‍तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी.

•    उत्‍पाद, उत्‍पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्‍वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश आकर्षित होगा.

•    उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ने निचले सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

 इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किये गए है जिससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी, खरीद बढ़ेगी और किसनों को उचित मूल्य मिल सकेगा.

पृष्ठभूमि

संसद ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में पारित किया था. तब से सरकार इस कानून की मदद से ‘आवश्यक वस्तुओं’ का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण नियंत्रित करती है. इससे आवश्‍यक वस्‍तुएं उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध होती हैं. अब मोदी सरकार का कहना है कि संशोधित विधेयक से उत्‍पाद, उत्‍पाद सीमा, आवाजाही, वितरण व आपूर्ति की आजादी मिलेगी और बिक्री की अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ाने में मदद मिलेगी. इससे कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश आकर्षित होगा.

Source: https://www.jagranjosh.com