विश्वविद्यालय परीक्षा: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसका उद्देश्य देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी करना है।
यूजीसी(UGC) ने शीर्ष अदालत में आज एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का उद्देश्य छात्रों को उनके अगले साल की पढ़ाई में देरी करने से रोकना है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
आयोग का कहना है कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत बच्चों की उच्च शिक्षा के संदर्भ में नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है। इस अधिकार के तहत उन्होंने बच्चों के भविष्य की बेहतरी के मद्देनजर 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है।
आयोग का कहना है कि अंतिम वर्ष महत्वपूर्ण है, परीक्षा के परिणाम के आधार पर छात्रों का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए, इसके बिना परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते।
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