नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को दी गई 4 साल की सजा को निलंबित कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में जया जेटली की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने जया जेटली (कथित रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में चार साल की जेल) की सजा सुनाई थी।
इसके साथ ही अदालत ने जेटली के पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसपी मुर्गई को भी चार साल कैद की सजा सुनाई। एक दोषी के वकील, विक्रम पंवार ने कहा कि तीनों को 2000-01 भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 4 साल की जेल की सजा सुनाई है।
बता दें कि सीबीआई ने बुधवार को करीब 20 साल पुराने रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में समता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और दो अन्य दोषियों के लिए अधिकतम सात साल की जेल की सजा की मांग की थी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र भट, जिन्होंने जेटली, उनके पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचरेवाल और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसपी मुर्गई, को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश में थर्मल इमेजर की खरीद में दोषी ठहराया था, ने गुरुवार तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
समाचार पोर्टल तहलका पर प्रसारित West ऑपरेशन वेस्टेंड ’से जनवरी 2001 में यह मामला सामने आया। यह एक स्टिंग ऑपरेशन था। कैमरा निगरानी सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने कहा था कि दोषियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए क्योंकि अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर है और उन्हें अधिकतम सात साल के कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए।
यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त ने एक पत्रकार से रिश्वत स्वीकार की जो सेना में थर्मल इमेजर की आपूर्ति करने के लिए संदिग्ध कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जेटली ने अवैध रूप से रु। मैथ्यू सैमुअल से 2 लाख, संदिग्ध कंपनी वेस्टेंड इंटरनेशनल के एक प्रतिनिधि, जबकि मुर्गई ने रु। 20,000। सुरेंद्र कुमार सुरेखा तीनों आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश मामले में पक्षकार थे, लेकिन सुरेखा बाद में सरकारी गवाह बन गए।
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