दंतेवाडा – छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के निर्देशानुसार भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु वाटरशेड सचिवों को रूपये 5,000 /- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र) मासिक मानदेय पर नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान की गई है,
के परिपालन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलग्रहण विकास घटक – 2.0 (PMKSY-WDC-2.0) अंतर्गत वर्ष 2021-22 में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के विकास खण्ड दंतेवाड़ा कुआकोण्डा एवं कटेकल्याण में स्वीकृत परियोजनार्न्तत माइको वाटर शेड हेतु अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 16/04/2023 को सायं 5.30 बजे तक संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते है:-
विभाग
उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक (WCDC) जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0) कार्यालय 07856-252360 फैक्स 252360 ई-मेल पता :- ddadante.cg@nic.in
रिक्त पदों की संख्या
कुल 10 पद
रिक्त पदों के नाम
सचिव
अनिवार्यता / योग्यता
बारहवीं कंप्यूटर ज्ञान
आवेदन की अंतिम तिथि
16/04/2023
आवेदन कैसे करें
पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 16/04/2023. को सायं 5.30 बजे तक अथवा उसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा पता उप संचालक कृषि, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0), पिन कोड 494449 में जमा किये जा सकते है, विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
जारी होने के पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने की शीघ्रतिशीघ्र निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय उप संचालक कृषि जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी विकास खण्ड दन्तेवाड़ा कुआकोण्डा एवं कटेकल्याण के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।
नियम एवं शर्तें
- संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी । 2. आयु सीमा – उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगें।
- नियुक्ति की अवधि संविदा नियुक्ति सामान्यतः १ वर्ष के लिये होगी। संविदा नियुक्ति की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
- नियुक्ति पूर्णत अस्थायी एवं बिना कारण बताए सेवा से समाप्त की जा सकती है।
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- अवकाश की पात्रता – संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथ 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये अनुपातिक आधार पर किया जावेगा ।
- गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णाकित किया जावेगा।
- विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
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- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेदन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा, पेशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी की कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगी।
- प्रसूति अवकाश शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के लिये निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
- वेतन- उपरोक्त संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त मासिक मानदेय राशि 5000/- रू. देय होगा ।
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- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गयी है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन उपादान, मृत्यु लाभ एवं वित्तीय सहायता
- आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- एक से अधिक रिक्त पदों में भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा।
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- आवेदन पत्र के साथ जाति के समर्थन में
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं छग मूल निवासी प्रमाण की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शास अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत
- कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के
- नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा ।
- उम्मीदवारों के द्वारा लिफाफों में आवेदित पद का नाम, श्रेणी, ग्राम विकास खण्ड स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा।
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- बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। 14. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव घटाया बढ़ाया जा सकता है, निरस्त भी किया जा सकता है।
- शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है, विज्ञप्ति में लागू होगा।
- भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगें।
- चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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- आवदेन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा दो लिपाफा 25-25 रूपये को डाक टिकट सहि व्यवहार के लिये सलग्न किया जाना अनिवाय
- विस्तृत नियम-शर्ते एवं आवेदन पत्र प्रारूप कलेक्ट्रेट कार्यालय दंतेवाडा के सूचना पटल एवं दंतेवाडा के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।