जांजगीर -चांपा – जांजगीर-चांपा यातायात नियमों बदलाव किये जा रहे हैं जो कि नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। नियम तोड़ने के दौरान यदि ट्रफिक पुलिस द्वारा कार्यवाई के तोर पर आरटीओ में लाईसेंस निरस्त करने का मामला भेजा जाएगा तो जिला स्तर पर लाईसेंस बहाल नही हो सकेगा।
लाईसेंस बहाल कराने अब नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को राजधानी के चक्कर लगाने पड़ेगे इतना ही नही 02 दिन का रिफ्रेशमेंट कोर्स भी पूरा करना होगा। इस संबंध में जांजगीर आरटीओ आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तर से यह आदेश प्राप्त हो चुका है।
मिली जानकारी के अनुसार हैवी और लाईट मोटर ड्राईविंग लाईसेंस धारकों का लाईसेंस निलंबन होने की सूचना ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से आटीओ को दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 01 माह से 03 माह तक के लिए लाईसेंस निलंबन किया जाता है उनकी बहाली पहले जिला स्तर पर ही कर दिया जाता था मगर अब राज्य स्तर से जारी आदेश के तहत 02 दिन का रिफ्रेशमेंट कोर्स आईडीटीआर सेंटर रायपुर में करना अनिवार्य होगा कोर्स पूर्ण करने का सर्टीफिकेट जमा करने के बाद ही जिला स्तर से लाईसेंस बहाल किया जाएगा।
राज्य स्तर से जारी आदेश के बाद अब बेखौफ होकर यातायात नियमों को तोड़ने वालों के लिए बड़ी चुनौती सामने आएगी। नये नियम की वजह से अब यातायात व्यवस्था में सुधार आने की भी पूरी संभावना है।
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