राजनांदगांव 01 मई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव के लिए लगे प्रतिबंध में आंशिक छूट देने के बाद अन्य राज्यों से प्रवासी जिले में आ रहे हैं। यदि किसी परिवार में अन्य राज्य से व्यक्ति आता है और उस परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है, तो उसे 28 दिन तक कार्यालय आने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उन्हें 28 दिन अवैतनिक दिवस माना जायेगा।
इसके साथ ही यदि प्रवासी व्यक्ति जिस परिवार में आ रहा है, वह परिवार किसी व्यवसाय से जुड़ा हो, तो उनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान 28 दिनों तक बंद रखा जायेगा। यदि प्रवासी व्यक्ति किसी कारखाना या औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित है तो वह 28 दिन संबंधित प्रतिष्ठान में ही रहेगा।
यदि किसी परिवार में अन्य राज्य का व्यक्ति एक अप्रैल 2020 या इसके पश्चात् आया है, तो उसे तत्काल अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को इसकी सूचना लिखित में देने तथा निययानुसार संबंधित परिवार को 28 दिनों तक होम क्वांरेंटाईन में रहना अनिवार्य है। इस दौरान गृह कार्य करने वाले वर्कर का भी परिवार में आना प्रतिबंधित रहेगा। निर्देशों का कड़ाई से पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों एवं उनके परिजनों के सम्बंध में कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
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