आबकारी विभाग द्वारा 44 लीटर महुआ शराब जप्त

कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब परिवहन व भण्डारण के लिए कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर ने बताया कि बीते 24 अप्रैल को मोहला थाना के ग्राम कट्टापार में संदेह के आधार पर आनंद राम सिन्हा पिता भगवानी राम सिन्हा के हाथ में रखे थैले की विधिवत तलाशी लिए जाने पर 7 प्लास्टिक के पाऊच में रखी लगभग 7 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। आबकारी वृत्त चिचोला अंतर्गत बागनदी थाना सीमा में ग्राम कटेंगा से खोभा मार्ग पर संदेह के आधार पर ग्यानिक राम सिन्हा पिता सुखदेव सिन्हा की मोटर साइकिल में रखे थैले की विधिवत तलाशी लिए जाने पर 16 प्लास्टिक के पाउच में लगभग 12 लीटर महुआ शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
इसी तरह 28 अप्रैल को डोंगरगांव थाना के ग्राम जामनारा में सूचना के आधार पर रमेश पिता भगवानी मंडावी के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी में 10 लीटर महुआ शराब जप्त की गई। डोंगरगांव थाना के ग्राम रानामटिया के गीतेश वल्द सुकालू नायक के रिहायशी मकान से 7 लीटर हाथ भी मदिरा तथा रानामटिया निवासी लाकेश मानकर वल्द दीनदयाल के रिहायशी मकान से 8 लीटर हाथ भी महुआ मदिरा जप्त किया गया है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पांच प्रकरणों में 44 लीटर हाथ भ_ी महुआ मदिरा जप्तकर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कार्रवाई में सहायक आबकारी अधिकारी वृत्त राजनांदगांव श्रीमती निरूपमा लोन्हारे, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त डोंगरगांव श्री एसके द्विवेदी, आबकारी उपनिरीक्षक चिचोला श्री सीपी सिंह एवं आरक्षक श्री ओमप्रकाश सिन्हा, श्री दीपक गुप्ता, राकेश दुबे, श्री कमल मेश्राम, श्री संतोष कुमार अहिरवार, श्री निजाम शाह, श्री कार्तिक राम चंद्रवंशी एवं मुन्ना भोईर शामिल हुए।

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