राजनांदगांव 20 मई 2020। कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव एवं रोकथाम की दृष्टि से मोहला विकासखंड के ग्राम करमोता की चौहद्दी को कन्टेंटमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही ग्राम करमोता से तीन किलो मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया है। चौहद्दी में करमोता के पूर्व दिशा में कोरबा और घरणी, पश्चिम दिशा में देवरसुर, चंपाटोला, उत्तर दिशा में गुंजमहुआ, दक्षिण दिशा में कोर्रामटोला शामिल है।
कलेक्टर द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कन्टेंटमेंट जोन में सभी दुकानें व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कन्टेंटमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभारी अधिकारियों द्वारा की जाएगी। जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। कन्टेंटमेंट जोन अंतर्गत सभी मनरेगा कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जोन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति तालाब में नहीं नहायेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। कन्टेंटमेंट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जांच के लिए लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
आदेश में कन्टेंटमेंट जोन में कांन्टे्रक्ट टे्रसिंग प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों के एक्टिव सर्विलेंस, खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था तथा प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेंटिंग करने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
