छत्तीसगढ़

खैरागढ : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सभा, रैली एवम ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग के संबंध में जारी किया दिशा-निर्देश…

रात्रि 10 से बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित

Advertisements

खैरागढ़ 17 मार्च 2024 //लोकसभा साधारण निर्वाचन-2024 को ध्यान में रखते कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रकांत वर्मा ने जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, जिले में बिना अनुमति कोई सभा के आयोजन, रैली निकालने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को प्रतिबंधित किया है।

लोकसभा साधारण निर्वाचन-2024 के दौरान निर्वाचन प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से लाउडस्पीकर हेतु प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक उपयोग किये जाने की अनुमति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (अतिरिक्त कलेक्टर) से जारी किया जावेगा।

इस कार्य हेतु श्री बंशीलाल अग्रवाल, सहायक ग्रेड-02 संलग्न जिला कार्यालय (वरिष्ठ लिपिक शाखा प्रभारी) एवं श्री प्रेमलाल साहू लेखापाल, संलग्न जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला-खैरागढ़ छुईखदान-गंडई की ड्यूटी लगाई गई है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Lokesh Rajak

Recent Posts

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव नगरीय निकाय चुनाव वार्ड परिक्रमा 2024

राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत कुल 51 वार्ड है। नीचे दिए गए सर्वे प्रश्नों…

17 hours ago

राजनांदगांव: जिले के सभी विकासखंडों में किसान सम्मेलन आयोजित…

*- मुख्यमंत्री का संदेश विष्णु की पाती पाकर किसानों ने जाहिर की खुशी* *- शासन…

19 hours ago

राजनांदगांव : सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत कोपेडीह, मचानपार एवं तुमड़ीबोड़ का किया आकस्मिक निरीक्षण…

अनुपस्थित एवं कार्यालय में अभिलेख संधारण में अनियमिता पाए जाने पर ग्राम पंचायत कोपेडीह, मचानपार…

22 hours ago

राजनांदगांव :राज्य शासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश परब के अवसर पर किसान सम्मेलन सह कृषि मेला का आयोजन…

- मुख्यमंत्री का संदेश विष्णु की पाती पाकर किसानों में खुशी - सरकार किसान के…

22 hours ago

This website uses cookies.