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खैरागढ : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सभा, रैली एवम ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग के संबंध में जारी किया दिशा-निर्देश…

रात्रि 10 से बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित

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खैरागढ़ 17 मार्च 2024 //लोकसभा साधारण निर्वाचन-2024 को ध्यान में रखते कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रकांत वर्मा ने जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, जिले में बिना अनुमति कोई सभा के आयोजन, रैली निकालने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को प्रतिबंधित किया है।

लोकसभा साधारण निर्वाचन-2024 के दौरान निर्वाचन प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से लाउडस्पीकर हेतु प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक उपयोग किये जाने की अनुमति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (अतिरिक्त कलेक्टर) से जारी किया जावेगा।

इस कार्य हेतु श्री बंशीलाल अग्रवाल, सहायक ग्रेड-02 संलग्न जिला कार्यालय (वरिष्ठ लिपिक शाखा प्रभारी) एवं श्री प्रेमलाल साहू लेखापाल, संलग्न जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला-खैरागढ़ छुईखदान-गंडई की ड्यूटी लगाई गई है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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