रायपुर– कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown 5) के तहत नए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं. 8 जून से कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर सार्वजनिक पार्कों, शहर के बाहर क्लब, धार्मिक एवं पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है. इसी प्रकार होटल और रेस्टोरेंट को कुछ बंदिशों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे. इसके साथ ही स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी.
सरकार के निर्देश के मुताबिक क्लब में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी. इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार धार्मिक और पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी. शॉपिंग माॅल खोलने और संचालन करने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी. जारी आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की अनुमति दी जाएगी. होटल संचालन के लिए अनुमति भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार होगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी चीजों को ही अनुमति दी जाएगी.
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