नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें मांग की गई है कि संविधान संसोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत या हिन्दुस्तान कर दिया जाए। दिल्ली के एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दिया जाए।
याचिका में कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसकी जगह संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत या हिन्दुस्तान कर दिया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक लगता है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। इससे लोगों में राष्ट्रीय भावना भी पनपेगी।
याचिका में कहा गया है कि हालांकि यह अंग्रेजी नाम इंडिया का बदलना सांकेतिक भले लगता हो लेकिन इसे भारत शब्द से बदलना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंग्रेज, भारत को इंडिया कहकर संबोधित करते थे और ये पूर्ण रूप से गुलामी और दासता को प्रदर्शित करता है।
1948 में संविधान सभा में संविधान के तत्कालीन मसौदे के अनुच्छेद 1 पर चर्चा हुई थी और उस समय देश का नाम भारत या हिन्दुस्तान रखने की जोरदार वकालत कुछ महापुरुषों द्वारा की गई थी। लेकिन तब ये संभव नहीं हो सका था। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
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