राजनांदगांव: गोमास्ता एक्ट के तहत दुकान खुली पाये जाने पर 7 दुकानों से 6 हजार रूपये एवं बिना मास्क के 6 लोगों पर 12 सौ रूपये का निगम ने वसूले जुर्माना…

राजनांदगांव- 26 नवम्बर। कोरोना वायरस संक्रमण के बढते प्रकोप को देखते हुये गोमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश अथवा निर्धारित दिवस पर गुरूवार को दुकान बंद किये जाने का प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था। जिसके तहत आज दुकाने खुली पाये जाने पर एवं बिना मास्क के घुमने वालो पर निगम द्वारा अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही की गयी।

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उक्त आशय की जानकारी देते हुये नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लाक डाउन की स्थिति में व्यपारियों व दुकानदारों को हुई आर्थिक क्षति को ध्यान में रखते हुये दीपावली त्यौहार सीजन में गोमास्ता एक्ट में साप्ताहिक अवकाश मेें छुट दिया गया था। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढते चरण को देखते हुये समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठाने गोमास्ता एक्ट के तहत निर्धारित सप्ताहिक अवकाश गुरूवार या रविवार को दुकाने बंद किये जाने का निर्णय लिया गया था। किन्तु आज गुरूवार को कुछ दुकाने खुली पायी गयी। जिसमें महावीर क्लाथ सेन्टर व जयकरण पान मसाला सप्लायर गुडाखू लाईन, खेडेलवाल क्लाथ स्टोर व चंदू मोबाईल कामठी लाईन, प्रेम कटपीस सेन्टर रामाधीन मार्ग, अजीत वस्त्रालय सिनेमा लाईन तथा नावेल्टी नेक्स्ट गौशाला पारा की ये 7 दुकाने खुली पाई गयी जिनपर कार्यवाही करते हुये 6 हजार रूपये अर्थदण्ड वसूला गया।

इसी प्रकार बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर 6 लोगो से 12 सौ रूपये जुर्माना किया गया। इस प्रकार कुल निगम अमला द्वारा 72 सौ रूपये जुर्माना लगाया गया। उन्होंने समस्त व्यापारियों से गोमास्ता एक्ट का पालन करने की अपील की साथ ही व्यापारियों से अपील करते हुये कहा कि निगम सीमांतर्गत सभी प्रतिष्ठाने व दुकान संचालक कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने के तहत मास्क का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, समय समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करेंगे।