राजनांदगांव: पुलिस थाना मोहला द्वारा शराब विक्रेता पर कार्यवाही…

राजनांदगांव- श्रीमान पुलिस अधीक्षक राजनांदगाँव श्री डी श्रवण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री जय प्रकाश बढई, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अं चौकी श्री घनश्याम कामड़े के मार्ग दर्शन में जिला राजनांदगांव के थाना मोहला क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियो, तस्करो, कोचियो, पर लगाम लगाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत् दिनांक 05/11/2020 को पेट्रोलिंग गस्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिलने पर महुआ शराब बिक्री करने रखा है, कि सूचना तस्दीक हेतु थाना प्रभारी बीरेन्द्र सिंह के निर्देश में सउनि इब्राहिम खान, प्र0आर0 गौतम भुआर्य, आरक्षक, गजेन्द्र देवागन, विनोद देवांगन, मनीराम कलेशिया, दिनेश पंकज, भवानी विश्वकर्मा के अलग-अलग ग्रामों में अचानक दबिस देकर रेड कार्यवाही किया गया।

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(01) आरोपी साधुराम कचलामे पिता स्व. श्रीराम कवलामें उम्र 57 साल साकिन ग्राम देवरसुर ठाकुरपारा, मोहला राजनांदगांव अपने घर के पीछे में एक पीले रंग के प्लास्टिक डब्बा में लगभग 12 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब कीमती 1440 रूपये को अवैध रूप से बिक्री करने की नियत से रखा गया था, जिसे मौके पर जप्ती कर कार्यवाही की गई। आरोपी साधुराम कवलामें के विरूद्ध थाना मोहला के अपराध क्रमांक 145/20 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।

(02) तुलसीराम मरकाम पिता स्व. कुंवर सिंह उम्र 40 साल साकिन ग्राम मासुल थाना मोहला जिला राजनांदगांव द्वारा अपने घर बाडी से एक सफेद रंग के प्लास्टिक जरीकेन में लगभग 10 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब कीमती 1200 रूपये को अवैध रूप से बिक्री करने की नियत से रखा गया था, जिसे मौके पर जप्ती कर कार्यवाही
की गई। आरोपी तुलसीराम मरकाम के विरूद्ध थाना मोहला के अपराध क्रमांक 146/20 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।

(3) तेजराम भुआर्य पिता गौंतरिहा राम उम्र 35 साल एवं द्ववारिका पिता स्व.धनेश राम धुर्वे उम्र 28 साल साकिनान ढारनी थाना मोहला जिला राजनांदगांव के द्वारा ग्राम ढारनी से खड़गांव जाने वाले कच्ची रास्ता के पुलिया के पास मोटर सायकल क. सीजी 08 एजे 3881 को चेक करने पर 15 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब किमती 1800 एवं जप्त मोटर सायकल किमती 30,000 रूपये को आरोपियों द्वारा मौके पर जप्ती कर कार्यवाही की गई। आरोपियों के विरुद्ध थाना मोहला के अपराध क्रमांक 147/20 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर कार्यवाही को गई। उक्त आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।