राजनांदगांव : प्रीमियम भुगतान नहीं करने व अनुबंध नही कराने पर हाट बाजार की 2 दुकाने निगम ने की सील…

राजनांदगांव 17 अक्टूबर। नगर निगम द्वारा हाट बाजार में भूतल एवं प्रथम तल में व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। निर्मित दुकानों को नियमानुसार नीलामी के माध्यम से आबंटित किया गया है। आबंटितों को प्रीमियम राशि का भुगतान करने नोटिस जारी किया गया,

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नोटिस उपरांत भूतल के 18 दुकानदारों ने प्रीमियम का भुगतान किया, तथा शेष 2 दुकानों में एक दुकानदार द्वारा प्रीमियम जमा नही करने व 1 दुकानदार द्वारा अनुबंध नही कराने पर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता के निर्देश पर भूतल के क्रमशः दुकान क्रं. 14 व 20 को निगम द्वारा तालाबंदी कर सील करने की कार्यवाही की गयी।


प्रीमियम की राशि का भुगतान नही करने व अनुबंध नही कराने पर आयुक्त श्री गुप्ता के निर्देश पर राजस्व उप निरीक्षक श्री रविन्द्र ठाकुर व श्री राजकुमार बंजारे, राजस्व लिपिक श्री प्रकाश साहू एवं निगम की टीम हाट बाजार के पास भूतल की दुकान क्रं. 14 जो श्री बलराम सोनकर को आबंटित है

इनके द्वारा बकाया प्रीमियम राशि 3.74 लाख रूपये जमा नहीे किया गया, इसी प्रकार दुकान क्रं. 20 जो श्री हीरालाल साहू को आबंटित है जिन्होंने अनुबंध नही करा किराया जमा नही किया जिस पर कार्यवाही करते हुये उपरोक्त दोनों दुकान में तालाबंदी कर सील की गयी।


आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि नगर निगम द्वारा हाट बाजार में भूतल एवं प्रथम तल में 20-20 दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसकी नियमानुसार नीलामी की गयी।

नीलामी उपरांत प्रीमियम राशि जमा कर अनुबंध कराने नोटिस दिया गया, नोटिस उपरांत भूतल के 18 दुकानदारों ने प्रीमियम की राशि जमा कर अनुबंध करा किराया दिया जा रहा है, किन्तु दुकान क्रं. 14 के दुकानदार श्री बलराम सोनकर ने प्रीमियम की शेष राशि जमा नही किये, उसी प्रकार दुकान क्रं. 20 के दुकानदार श्री हीरालाल साहू ने अनुबंध नहीं कराया, इस संबंध मंे उन्हें नोटिस जारी किया गया। नोटिस उपरांत इनके द्वारा निगम में सम्पर्क नहंी किया गया, जिसपर कार्यवाही करते हुये उपरोक्त दोनो दुकाने सील की गयी।


आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि दुकानों का प्रीमियम व किराया का भुगतान नहीं करने पर आगे भी दुकानों में सील करने की कार्यवाही की जावेंगी। उन्हांेने दुकानदारों से कहा है कि आबंटित दुकानों का प्रीमियम जमा कर अनुबंध करावे, जिससे नियमानुसार किराया ली जा सके। अन्यथा की स्थिति में दुकाने सील की जावेगी।