राजनांदगांव: जिला कलेक्टर टी.के. वर्मा ने लॉकडाउन के संबंध में आदेश जारी किया जिसमें नगर पालिक निगम राजनांदगांव सीमा क्षेत्र अंतर्गत सभी व्यवसायिक संस्थान दिनांक 30/07/ 2020 से दिनांक 06/08/2020 तक प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे इस बीच जिले में आने वाले पॉजिटिव केस की संख्या को देखते हुए आदेश में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।
कलेक्टर ने आदेश में बताया है कि दोपहर 12:00 बजे के बाद दुकानें खुली पाए जाने पर सीलिंग/ माल जब्ती एवं पृथक से अर्थदंड की कार्यवाही की जावेगी तथा अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जावेगा .
सभी व्यवसायिक संस्थानों द्वारा गुमास्ता एक्ट के तहत सप्ताहिका अवकाश के नियमों का पालन करेंगे सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यता अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा सभी शासकीय कार्यालय एवं सभी शासकीय, अर्ध शासकीय, अशासकीय बैंक कार्यालय दिवस में दोपहर 3:00 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे।