
राजनांदगांव- दुर्ग रायपुर के बाद अब राजनांदगांव में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है इस बार लॉकडाउन शनिवार 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक का होगा इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक के बाद कलेक्टर ने इस संबंध में जानकारी दी।
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जो पाबंदी और छूट दुर्ग और रायपुर में है उसे राजनांदगांव में भी लागू कर रहे हैं बैंक भी बंद रहेंगे सब्जी से लेकर किराना दुकान भी बंद करने का आदेश जारी कर रहे हैं।
मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग जिमिंग पूरी तरह बंद रहेगा जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसलिए हेल्प नंबर जारी किए जा रहे हैं।
सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णता बंद रहेंगे पेट्रोल पंप मेडिकल चश्मा दुकान विक्रेता जिनको लॉकडाउन में छूट मिली है उनकी शत-प्रतिशत टेस्टिंग की जाएगी अन्य राज्यों से अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से दुर्ग के अलावा अन्य जिलों हेतु संचालित सार्वजनिक परिवहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं।
विवाह और अंत्येष्टि में 50 के भीतर लोगों को ही अनुमति मिल सकेगी सभी परीक्षाओं को अनुमति परीक्षार्थी के साथ अभिभावक भी जा सकेंगे ट्रेन से अथवा फ्लाइट से परिवहन के लिए जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर अनुमति दी जाएगी।
घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता सुबह 6:00 से 7:00 बजे एवं शाम 6:00 से 7:00 बजे जा सकेंगे और औधोगिक संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहन में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी सारी छूट कंटेंटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं आदेश के उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।