राजनांदगांव 7 अपै्रल। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक करो का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लिया जाता है। चुकि कोरोना वायरस संक्रमण पुनः बढ रहा है जिसे ध्यान में रखते हुये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिनांक 6 अपै्रल 2021 को आदेश जारी कर इस माह की विशेष छुट के तहत 30 अपै्रल 2021 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर अधिभार नहीं लगने छुट प्रदान की गई है।
उक्ताशय की जानकारी देते हुये नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि पुनः कोरोना वायरस संक्रमण बढ रहा है, जिससे ध्यान मंे रखते हुये इस विषम परिस्थति में नागरिकों को रियायत देने नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 30 अपै्रल 2021 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नही लेने के निर्देश प्राप्त हुये है। निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम राजस्व कार्यालय में फिजीकल डिस्टेंिसंग का पालन करते हुये करों का भुगतान कराया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व अमला द्वारा घर घर जाकर भी सम्पत्तिकर की वसूली की जावेंगी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने सभी करदाताआंे से अपने संपत्तिकर का भुगतान कर छुट का लाभ लेते हुये नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।
राजनांदगांव: संपत्तिकर का भुगतान 30 अपै्रल तक कर छुट का लाभ लेने आयुक्त ने की अपील….
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