राजनांदगांव : स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी चिकित्सालयों का किया गया औचक निरीक्षण…


राजनांदगांव 17 अप्रैल 2025। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत जिला मुख्यालय राजनांदगांव में पंजीकृत 28 निजी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टीम द्वारा योजनांतर्गत पंजीकृत निजी चिकित्सालय गांधी नर्सिंग होम एनआईसीयू बसंतपुर, गांधी नर्सिंग होम सदर बाजार, उद्याचल चैरिटेबल आई हॉस्पिटल, एनबी केयर हॉस्पिटल, डॉ. कुमुद मोहबे मेमोरियल हॉस्पिटल एवं सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। अस्पताल निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में भर्ती सभी मरीजों का योजना अंतर्गत नियमानुसार आयुष्मान कार्ड से ईलाज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सकों,

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नर्सिंग स्टॉफ एवं पैरामेडिकल स्टॉफ का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत एचपीआर पंजीयन करने, समस्त मानव संसाधन की नियुक्ति आदेश, ज्वॉइनिंग व वेतन भुगतान संबंधी रिकार्ड संधारित करने एवं अस्पताल में ओपीडी व आईपीडी मरीजों के साथ आने वाले परिजनों का आयुष्मान कार्ड एवं वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन पात्रतानुसार किये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य कार्यालय को योजनांतर्गत पंजीकृत सभी निजी चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण कर जानकारी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाएगी। अस्पताल निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक श्री विष्णु प्रसाद साहू, जिला परियोजना समन्वयक आयुष्मान भारत श्री ऐश्वर्य साव, स्वास्थ्य मितान श्री सूर्यकांत वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत आवश्यक मापदण्ड निर्धारित की गई है। अस्पताल में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालय का बोर्ड अस्पताल प्रवेश द्वार पर या उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाना है। साथ ही अस्पताल परिसर में आयुष्मान कार्ड योजनांतर्गत भर्ती मरीज के अधिकार व दायित्व के संबंध में जानकारी भी प्रदर्शित किया जाना है।

शासन द्वारा चिकित्सालय को आयुष्मान भारत योजनातंर्गत जिस विशेषता हेतु अनुमति प्रदाय किया गया है, उसकी सूची एवं उस विशेषता अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित पैकेज की सूची राशि सहित फ्लैक्स के रूप में तैयार कर अस्पताल के प्रतीक्षा कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना है।

अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रत्येक मरीज व परिजनों से आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता के संबंध में लिखित रूप से जानकारी लिया जाना है। आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में, मरीज व परिजनों से आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं होने के संबंध में लिखित रूप से सहमति पत्र लिया जाना है। सहमति पत्र मरीज या मरीज के परिजन द्वारा ही लिखा जाना है, अन्यथा सहमति पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

आयुष्मान कार्ड उपलब्ध होने की स्थिति में मरीज के भर्ती होने के बाद 72 घण्टे के भीतर आयुष्मान कार्ड द्वारा पंजीयन किया जाना है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती मरीज को पात्रतानुसार 50 हजार रूपए से 5 लाख रूपए तक नि:शुल्क ईलाज प्रदाय किया जाना हैं। किसी प्रकार से भी अतिरिक्त राशि मरीज व परिजनों से नहीं लिया जाना हैं। ईलाज हेतु ब्लॉक की गई राशि एवं ईलाज पश्चात आयुष्मान कार्ड में शेष बीमा कवर राशि की जानकारी मरीज व परिजनों को अनिवार्य रूप से दिया जाना है। अस्पताल में मरीज के भर्ती होने पर भोजन एवं छुट्टी होने के समय दवाई नि:शुल्क दिया जाना है।