राजनांदगांव : होम आईसोलेशन में सहायता एवं लॉक डाउन के उल्लंघन व अन्य शिकायत के निराकरण हेतु आयुक्त ने अधिकारियों को सौपा दायित्व….

राजनांदगांव 11 अपै्रल । जिलाधीश श्री टी.के.वर्मा के निर्देश एवं महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख की अनुशंसा पर नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने नागरिकों की सुविधा के लिये होम आईसोलेशन में सहायता के लिये एवं लॉक डाउन के उल्लंघन की शिकायत के अलावा मूलभुत सुविधा बिजली,पानी सफाई सहित सेनेटाईजेशन हेतु अधिकारियों को दायित्व सौपा है।

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आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि केारोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुये शासन निर्देश के अनुक्रम में शहर में जिलाधीश महोदय द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। लॉक डाउन के समय होम आईसोलेशन, पाजीटीव मरीजो को दवा वितरण, लॉकडाउन के उल्लंघन की शिकायत सहित मूलभुत सुविधा बिजली पानी सफाई व सेनेटाईजेशन हेतु जिलाधीश के निर्देश एवं महापौर महोदया के अनुशंसा पर अधिकारियों को दायित्व सौपा गया है।

जिसमें होम आईसोलेशन व कन्टेमंेट जोन के नियमों का उल्लंघन होने पर टोल फ्री नं. 112 में शिकायत दर्ज करा सकते है। इसी प्रकार होम आईसोलेशन में कोविड पॉजीटिव मरीजो के दवाई वितरण एवं स्टीकर चस्पा हेतुम जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. बी.एल. कुमरे मो. नं. 98271 74966 से, आईसोलेशन उपचार के दौरान मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु समाज कल्याण अधिकारी श्री भूपेन्द्र वाडेकर मो. नं. 93007 63925 से, लॉकडाउन के दौरान व्यवसायिक प्रतिष्ठान व दुकान खोले जाने पर शिकायत हेतु राजस्व अधिकारी श्री संजय भीमटे मो. नं. 70003 28569 से, साफ सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी श्री अजय यादव मो. नं. 94241 16018 से, स्ट्रीट लाईट से संबंधित शिकायत हेतु सहायक अभियंता श्री अतुल चोपडा मो. नं. 88151 90725 से, सेनेटाईजेशन हेतु उप अभियंता श्री प्रणय मेश्राम मो. नं. 83197 26288 से, पेयजल सुविधा हेतु प्रभारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र साव मो. नं. 93028 92162 से एवं अन्य जानकारी हेतु प्र.जनसम्पर्क अधिकारी श्री देवेन्द्र सोनी मो. नं. 98271 96768 से सम्पर्क कर सकते है। साथ ही अन्य शिकायत हेतु निदान 1100 एंव मेयर हेल्प लाईन नं. 07744 222214 में कॉल कर सम्पर्क कर सकते है।


आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि होम आईसोलेशन में प्रशासन के नियमों का पालन करना अनिर्वाय है उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269ए 270 एवं 188ए एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1987 के तहत 6 माह की सजा एवं जुर्माना की कार्यवाही होगी। उन्होने सतर्क रहकर घर में रहकर सुरक्षित रहने की अपील की है।