रायपुर : अस्पतालों को रेमडेसीविर का देना होगा दैनिक हिसाब…

रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक कुछ दिनों से राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजिस कोविड- 19 रेगुलेशन 2020 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग एवं रिकॉर्ड संधारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी गए हैं।

Advertisements

पत्र में कहा गया है कि अस्पतालों की ओ पी डी में रेमडेसिविर लगाना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टॉक की एन्ट्री खाली वायल, किसको लगाया गया इसकी समीक्षा और निरीक्षण जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे। अस्पताल प्रबंधन प्रतिदिन रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टॉक, खपत और मांग के संबंध में पिछले दिनों की जानकारी सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी र्को अनिवार्यत- भेजा जाए।

निर्देश में कहा गया है कि जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर के लिए आबंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टाक रेडक्रॉस स्टोर या शासकीय संस्था द्वारा संचालित जनऔषधि केन्द्रों में नहीं दिया जाए, ताकि कोविड 19 अस्पतालों में यह पर्याप्त उपलब्ध रहे।