रायपुर- 30 सितंबर 2020/ राज्य शासन द्वारा बंधक श्रमिक पुनर्वास के लिए वित्तीय वर्ष 2018 -2019 के लिए आवंटित राशि का निर्धारित समय- सीमा में आहरित नही करने वाले पांच अधिकारियों पर एक- एक इंक्रीमेंट रोकाने की कार्यवाही की गई है ।
श्रमायुक्त कार्यालय से इस आशय का पत्र संबंधितो को भेज भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देश और श्रम आयुक्त रायपुर के आदेश पर बंधक श्रमिक पुनर्वास कोष के गठन के लिए 7 जुलाई 2018 को सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय रायपुर तथा रायगढ़ और श्रम पदाधिकारी कार्यालय जगदलपुर, बलौदाबाजार एवं महासमुंद ज़िले को दस – दस लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी । इन कार्यालयों द्वारा आवंटित राशि निर्धारित समय अवधि में आहरित नहीं किया गया। जिसके कारण वह राशि लैप्स हो गईऔर संबंधित जिलों में बंधक श्रमिक पुनर्वास कोष का गठन नहीं किया जा सका ।
इन जिलो के अधिकारियों की लापरवाही को राज्य शासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए सहायक श्रमायुक्त जिला रायगढ़ श्री विकास सरोदे, रायपुर जिले के तत्कालीन प्रभारी सहायक श्रमायुक्त श्री शोएब काजी,जगदलपुर और बलोदा बाजार ज़िले के श्रम पदाधिकारी क्रमशः श्री बी एस बरिहा एवं तेजेश चंद्राकर तथा महासमुंद ज़िले के सहायक श्रम पदाधिकारी श्री घनश्याम पाणिग्रही की एक- एक इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दिए गए हैं।