बेमेतरा | थाना बेमेतरा में बीते साल 2-3 जून की दरमियानी रात दादी के संग सो रही 12 साल की बच्ची को उठा ले जाने व ट्रक में दुष्कर्म करने वाले जघन्य मामले में विशेष न्यायालय ने अभियुक्त को मरते दम तक जेल की कठोर सजा सुनाई है।
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जिला व सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंघल ने मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को मामले के अभियुक्त सूरज प्रजापति को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने सजा सुनाते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इस आजीवन कारावास का मतलब दोषी के शेष जीवन काल तक कारावास की सजा है। इस मामले में बेमेतरा समेत पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उद्वेलित हुए थे। पुलिस पर दबाव था कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए।