राजनांदगांव: होम आईसोलेशन मेंं घूमते पाये जाने पर एफआईआर – डॉ. मिथलेश चौधरी….

राजनांदगांव 05 अप्रैल 2021। होम आइसोलेशन में घूमते पाये जाने पर सीधे एफआईआर की कार्रवाई की जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि होम आइसोलेशन में रहकर उपचार लेने वाले सभी धनात्मक मरीज व परिवार के सदस्य पूर्ण रूप से होम आईसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन करें।

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होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले पर महामारी एक्ट के तहत प्रावधान में एफआईआर किया जायेगा। डॉक्टर की सलाह पर दवाईयों का सेवन नियमित रूप से तापमान व ऑक्सीजन सेचूरेशन की जांच का होम आइसोलेशन कालिंग टीम को अवगत कराये। किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन करने पर हम अपने व अपने परिवार की जान को खतरे में डाल रहे हैं।

कोरोना बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि नियमों का पालन कर हम पूरी तरह से बच सकते हैं। जिससे हम अपने व अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को 17 दिवस पूर्ण रूप से नियमों का पालन करते हुए घर पर रहना है एवं उसके परिवार का कोई भी सदस्य न तो घर से बाहर जायेगा और न ही बाहर का कोई भी सदस्य घर में प्रवेश करेगा। होम आईसोलेशन धनात्मक मरीज व पारिवारिक सदस्य ना ही दुकान खोलेंगे और ना ही कार्य पर जायेगें।