रायपुर : 19 अप्रैल से उचित मूल्य दुकानो से हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण प्रारंभ किया जायेगा….

लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक संबंधी आदेश का पालन करते हुए

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रायपुर 18 अप्रैल 2021/ राज्य शासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम
के दृष्टिगत रायपुर जिले में जारी लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक संबंधी आदेश का पालन करते हुए 19 अप्रैल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानो से हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

जिला खाद्य नियंत्रक रायपुर ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन की अनुमति शर्तों के अधीन दी गई है। 19 अप्रैल से जिले की 113 , 23 अप्रैल से 113 , 27 अप्रैल से 187 और 28 अप्रैल से 169 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन वितरण का कार्य किया जाएगा । लॉकडाउन के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकानों के खोलने का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।

उचित मूल्य दुकान संचालक तथा विक्रेता /तौलक द्वारा अनिवार्य रूप से गुणवत्ता स्तर का मास्क पहना जावे तथा दुकान में रोनेटाईजर साबुन, पानी की उपलब्धता बनायी रखी जाये।

प्रतिदिन दुकान खोलने के बाद दुकान को सेनेटाईज करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जाये तथा दुकान के आसपास साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु आने वाले हितग्राहियों के मध्य उचित सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये दो-दो गज की दूरी पर खड़े होने के लिये स्थान का चिन्हांकन किया जाये तथा इसका कड़ाई से पालन भी कराया जाये।

उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिये भौगोलिक क्षेत्र जैसे-वार्ड/मोहल्ला/ग्रामवार प्रति दिन अपनी उचित मूल्य दुकान से संलग्न सामान्यत: 75 हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण किया जाये।

हितग्राहियों को राशन सामग्री प्राप्त करते समय मास्क लगाये रखने की हिदायत दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थिति में हितग्राही द्वारा मास्क नहीं उतारा जाए।

उचित मूल्य दुकान स्तर पर किसी भी परिस्थिति में अनियंत्रित रूप से हितग्राहियों की भीड़ जमा न होने दिया जाये, उचित चिन्हांकित स्थान पर कतारबद्ध होकर अपनी बारी आने पर राशन सामग्री प्राप्त करने की हिदायत दी जाये।

उचित मूल्य दुकान पर कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम के लिये सामाजिक दूरी एवं मास्क की अनिवार्यता के संबंध में बैनर/ पोस्टर का प्रदर्शन किया जाये।