कलेक्टर के निर्देश पर मृतक किसान पुत्र श्री आनंद राम कंवर के संबंध में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव ने प्रस्तुत किया प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन
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– मृतक श्री आनंद राम कंवर ने बैंक से केसीसी ऋण 2 लाख 50 हजार रूपए की ली थी राशि
– कृषक से ऋण वसूली हेतु कोई प्रताडऩा बैंक अथवा समिति द्वारा नहीं की गई
– केसीसी ऋण के कारण आत्महत्या को माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता
– मृतक द्वारा की गई आत्महत्या के संबंध में पुलिस द्वारा प्रकरण किया गया दर्ज
राजनांदगांव 12 अप्रैल 2023। नवभारत समाचार पत्र में प्रकाशित खबर केसीसी में फर्जीवाड़ा, किसान पुत्र ने जहर खाकर किया आत्महत्या एवं समिति प्रबंधक मेढ़ा के प्रताडऩा से आत्महत्या किये कृषक को न्याय व फर्जी नामों से केसीसी लोन निकालकर गबन करने की शिकायत के संदर्भ में कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देश पर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव से प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार मृतक किसान पुत्र श्री आनंद राम कंवर के पिता श्री भागीरथी कंवर ग्राम खल्लारी सेवा सहकारी समिति मर्यादित मेढ़ा विकासखण्ड डोंगरगढ़ के नियमित कृषक सदस्य हंै। जिनके द्वारा सेवा सहकारी समिति से केसीसी ऋण लिया जाता रहा है। इनके पास रकबा 9.04 एकड़ कृषि भूमि है। जिसमें कृषि कार्य हेतु नगद एवं खाद बीज ऋण के रूप में प्राप्त की जाती रही है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा मेंढ़ा द्वारा जारी डीएमआर कैश खाता के अनुसार कृषक भागीरथी कंवर की नगद ऋण सीमा राशि 3 लाख 1 हजार 261 रूपए है। जिसके लिए कृषक द्वारा समिति में राशि 2 लाख 50 हजार रूपए हेतु ऋण आवेदन प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार ऋण स्वीकृत कर भुगतान हेतु बैंक शाखा प्रेषित किया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 8 अक्टूबर 2020 को नगद 2 लाख 50 हजार रूपए आवेदक द्वारा प्रस्तुत चैक के आधार पर आहरित किया गया। कृषक का ऋण वर्ष 2020 का है। कृषक से ऋण वसूली हेतु कभी मांग पत्र समिति अथवा बैंक शाखा द्वारा जारी नहीं किया गया। इस प्रकार ऋण राशि वसूली हेतु कोई प्रताडऩा बैंक अथवा समिति द्वारा नहीं दी गई है। आत्महत्या का कारण वर्ष 2020 में वितरित केसीसी ऋण में हुई अनियमितता को माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता।
सेवा सहकारी समिति मेढ़ा विकासखण्ड डोंगरगढ़ के समिति प्रबंधक श्री कुलदीप विश्वकर्मा के विरूद्ध किसानों द्वारा फर्जी ऋण की शिकायत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव को की गई। जिसकी जांच जिला सहकारी बैंक द्वारा करायी गयी। जांच प्रतिवेदन में श्री कुलदीप विश्वकर्मा को ऋण वितरण एवं समिति के दस्तावेज संधारण में अनियमितता हेतु दोषी पाया गया। प्रारंभिक जांच में प्रबंधक के विरूद्ध राशि 41 लाख 76 हजार 306 रूपए अनियमितता के लिए दोषी मानते हुए वसूली योग्य बताया गया। इस जांच के आधार पर समिति प्रबंधक को कार्यालयीन आदेश 12 अक्टूबर 2022 के आदेश एवं समिति के प्रस्ताव 26 नवम्बर 2022 के तहत समिति के समस्त प्रबंधकीय कार्य से पृथक कर दिया गया एवं आज 12 अप्रैल 2023 को समिति के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर्मचारी सेवानियम 2018 के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
सेवा सहकारी समिति मर्यादित मेढ़ा अंतर्गत आने वाले खल्लारी, पिनकापार, धनडोंगरी, टोलागांव, मेरेगांव, मेढ़ा, डुंडेरा, माटेकटा, पिपरिया, मुड़पार गांव के किसानों के फर्जी केसीसी ऋण बनाकर गबन व फर्जीवाड़ा की जांच के लिए किसानों द्वारा समय-समय पर शिकायत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला कार्यालय को किया जाता रहा है। शिकायत की प्रारंभिक जांच जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव द्वारा बैंक शाखा खुज्जी में पदस्थ पर्यवेक्षक श्री विजय कुमार नायक से कराया गया। जिन्होंने 2 अगस्त 2022 को अपना जांच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव को प्रस्तुत किया। पुन: समान विषय की शिकायत कृषकों द्वारा थाना प्रभारी डोंगरगढ़ को 1 नवम्बर 2022 को किया गया। जिसमें कृषक भागीरथी कवंर सहित अन्य 18 कृषकों ने शिकायत की। इस शिकायत के प्रति संलग्न कर बैंक द्वारा जिला कार्यालय को 27 जनवरी 2023 को समिति प्रबंधक श्री कुलदीप विश्वकर्मा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लेख किया गया। समान विषय की लगातार शिकायत प्राप्त होने पर बैंक द्वारा 27 जनवरी 2023 द्वारा संभागीय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग संभाग दुर्ग को विशेष अंकेक्षण हेतु अनुरोध किया गया। संभागीय संयुक्त पंजीयक ने 9 मार्च 2023 को संस्था के वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के विशेष अंकेक्षण हेतु जिला कार्यालय में पदस्थ अंकेक्षण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं सहकारी निरीक्षक का दल गठित किया। संस्था की उल्लेखित वित्तीय वर्ष की विशेष अंकेक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही समिति का विशेष अंकेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन में बताया है कि 3 अप्रैल 2023 को मृतक श्री आनंद राम कंवर द्वारा अपने पिता श्री भागीरथी कंवर से पैसे की मांग की गई। उनके पिता द्वारा पैसा नहीं है, कहकर पैसा नहीं दिया गया। जिसके उपरांत मृतक श्री आनंद राम कंवर एवं उनके पिता श्री भागीरथी कंवर के मध्य विवाद हुआ, जिसके बाद मृतक श्री आनंद राम कंवर ने तनाव में आकर घर में रखी कीटनाशक दवा को पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद तत्काल उपचार हेतु राजनांदगांव के पेण्ड्री स्थित मेडिकल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया एवं 11 अप्रैल 2023 को ईलाज के दौरान श्री आनंद राम कंवर की मृत्यु हो गई। श्री भागीरथी कंवर द्वारा सोसायटी से केसीसी ऋण वर्ष 2020 में लिया गया था। बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार बैंक द्वारा केसीसी ऋण जमा करने हेतु श्री भागीरथी कंवर को नोटिस या किसी अन्य माध्यम से प्रताडि़त नहीं किया गया है। इसलिए यह माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता की श्री भागीरथी कंवर के पुत्र श्री आनंद राम कंवर द्वारा केसीसी ऋण के कारण आत्महत्या किया होगा। मृतक द्वारा की गई आत्महत्या के संबंध में पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर विस्तृत जांच की जा रही है।