आस्थगित राज्य सभा चुनाव के लिए मतदान और मतगणना की तिथि

भारत निर्वाचन आयोग ने 25.02.2020 को 17 राज्यों के सदस्यों, जो अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हो रहे थे, की 55 सीटों को भरने के लिए राज्य सभा चुनावों की घोषणा की थी और इसे दिनांक 06.03.2020 की अधिसूचना संख्या 318/सीएस-मल्टी/2020 (1) द्वारा अधिसूचित किया गया था। 18.03.2020 की नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद संबंधित निर्वाचन अधिकारियों ने 10 राज्यों की 37 सीटों की घोषणा की जो निर्विरोध थे। इसके अतिरिक्त, संबंधित निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, आंध्र प्र्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एवं राजस्थान राज्यों की 18 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों का आयोजन 26.03.2020 (गुरुवार) को किया जाना था और जिस तिथि से पहले चुनाव संपन्न किया जाना था, जैसीकि आयोग द्वारा पहले घोषणा की गई थी, दिनांक 06.03.2020 की अधिसूचना के अनुसार वह तिथि 30.03.2020 (सोमवार) थी।

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जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 विनिर्दिष्ट करती है कि उन कारणों से जिन्हें निर्वाचन आयोग यथेष्ट समझता है, वह उक्त अधिनियम की धारा 30 या धारा 39 की उप धारा (1) के तहत उसके द्वारा जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने के द्वारा किसी चुनाव की पूर्णता के लिए समय विस्तारित कर सकता है। इसी के अनुरूप, कोविड-19 के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की व्याप्त अप्रत्याशितत स्थिति और देश में अन्य प्रतिकूल हालात पर विचार करते हुए, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 24.03.2020 के अपने प्रेस नोट के माध्यम से चुनाव को आस्थगित कर दिया और उक्त अधिनियम की धारा 153 के प्रावधानों के तहत उक्त चुनाव की अवधि को विस्तारित कर दिया तथा फैसला किया कि उक्त द्विवार्षिक चुनावों एवं मतगणना की नई तिथि की घोषणा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा व्याप्त स्थिति की समीक्षा करने के बाद की जाएगी। प्रेस नोट में यह भी निर्दिष्ट किया गया कि संबंधित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कथित चुनाव के लिए पहले से ही प्रकाशित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची शेष कार्यकलापों के प्रयोजन के लिए वैध बनी हुई है जैसाकि उक्त अधिसूचना (दिनांक 06.03.2020) के तहत अनुशंसित की गई थी।

अब, आयोग ने विस्तार से मामले की समीक्षा की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय गृह सचिव एवं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) के अध्यक्ष द्वारा जारी दिनांक 30.05.2020 के दिशानिर्देशों सहित सभी कारकों पर विचार करते हुए और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने फैसला किया है कि आंध्र प्रदेश (4 सीट), गुजरात (4 सीट), झारखंड ( 2 सीट), मध्य प्रदेश (3 सीट), मणिपुर ( 1 सीट), मेघालय (1 सीट) एवं राजस्थान (3 सीट) से 18 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में मतदान एवं मतगणना की तिथि निम्नलिखित सारिणी के अनुरूप होगीः

कार्यक्रमतिथि 
मतदान की तिथि19 जून, 2020 (शुक्रवार)
चुनाव के घंटे0900 सुबह से 0400 अपराह्न
मतगणना19 जून, 2020 (शुक्रवार)0500सायं
तिथि जिससे पूर्व चुनाव संपन्न हो जाएगा22 जून, 2020 (सोमवार)

आयोग ने यह भी फैसला किया है कि मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव का आयोजन करने के लिए व्यवस्था करने के दौरान कोविड-19 नियंत्रण उपायों से संबंधित विद्यमान निर्देशों का अनुपालन किया जाए, राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करेंगे।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की संबंधित राज्य में चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति की है।