कांकेर-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा 07 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2021 तथा 01 जनवरी 2022 से 06 जनवरी 2022 तक के लिए कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आसपास धारा-144 लागू किया गया है। इस अवधि में कलेक्ट्रेट परिसर एवं कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी को पूर्णताः प्रतिबंधित किया गया है।
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