बिहार विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) द्वारा चुने गए बिहार विधान परिषद के नौ सदस्यों का कार्यकाल 06.05.2020 को समाप्त हो गया है। उनके विवरण नीचे दिए गए हैं:
क्र.सं. | सदस्य का नाम | सेवानिवृत्ति की तिथि |
1. | अशोक चौधरी | |
2. | कृष्ण कुमार सिंह | |
3. | प्रशांत कुमार शाही | |
4. | संजय प्रकाश | |
5. | सतीश कुमार | 06.05.2020 |
6. | राधा मोहन शर्मा | |
7. | सोनेलाल मेहता | |
8. | मो. हारून राशिद | |
9. | हीरा प्रसाद विंद |
कोविड-19 के कारण जन स्वास्थ्य आपातकाल की मौजूदा अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पारित दिशा-निर्देशों और आदेशों के तहत, निर्वाचन आयोग ने 03.04.2020 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक आदेश पारित किया गया, जिसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के साथ पढ़ें, और निर्देश दिया कि उपरोक्त सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद किसी बाद की तारीख में शुरू की जाएगी।
आयोग ने बिहार सीईओ से जानकारी प्राप्त करने के बाद अब यह निर्णय लिया है कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाए:
क्र.सं. | कार्यक्रम | तिथियां |
अधिसूचना जारी करना | 18 जून, 2020 (गुरुवार) | |
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | 25 जून, 2020 (गुरुवार) | |
नामांकनों की जांच | 26 जून 2020 (शुक्रवार) | |
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि | 29 जून, 2020 (सोमवार) | |
मतदान की तिथि | 06 जुलाई, 2020 (सोमवार) | |
मतदान का समय | प्रात: 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक | |
मतगणना | 06 जुलाई, 2020 (सोमवार)सायं 05:00 बजे | |
जिस तिथि से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी | 08 जुलाई, 2020 (बुधवार) |
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त करके चुनाव प्रक्रिया की करीब से निगरानी के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।
आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव कराने के लिए व्यवस्था बनाते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन हो।