ब्रिटेन से | नाममात्र का प्रमुख– राष्ट्रपति ( जैसे ब्रिटेन की महारानी )मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली , प्रधानमंत्री का पद सरकार का संसदीय प्रकार दो सदन वाली संसद ,अधिक शक्तिशाली निचला सदन ,मंत्रिपरिषद का निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होना ,लोकसभा में अध्यक्ष |
अमेरिका से | लिखित संविधानदेश का कार्यकारी प्रमुख जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है और वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर उप–राष्ट्रपति , मौलिक अधिकार ,सुप्रीम कोर्ट राज्यों का प्रावधान न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता, प्रस्तावना ,सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जजों को हटाना |
यूएसएसआर से | मौलिक कर्तव्य ,पंचवर्षीय योजना |
ऑस्ट्रेलिया से | समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा ,व्यापार, वाणिज्य और मेल–जोल के संदर्भ में प्रावधान |
जापान से | कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है |
जर्मनी के संविधान से | आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन |
कनाडा से | सशक्त केंद्र के साथ संघ की योजना केंद्र और राज्यों एवं स्थानों के बीच सत्ता का वितरण। केंद्र के पास बाकी के अधिकार |
आयरलैंड से | राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा (आयरलैंड ने इसे स्पेन से उधार लिया था)राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धतिराष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में सदस्यों का नामांकन |
संविधानकेस्रोत– भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए हैं और देश की उपयुक्तता और जरुरतों के लिहाज से उसमें संशोधन किया है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंग्डम से लिए गए हैं।
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