राजनांदगाँव: कलेक्टर श्री वर्मा ने कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शंकरपुर क्षेत्र का किया निरीक्षण..

राजनांदगांव 06 जून 2020। कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने राजनांदगांव शहर के शंकरपुर वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इस क्षेत्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री वर्मा ने शंकरपुर क्षेत्र को कन्टेंटमेंट जोन घोषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अंदर आने और बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। कन्टेंटमेंट जोन में सब्जी, दूध और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री वर्मा ने कहा कि इस क्षेत्र में जिन परिवारों को पीडीएस से राशन नहीं मिला है उन्हें प्राथमिकता से उपलब्ध कराएं। उन्होंने ने कहा कि कोई भी बिना कारण घर से बाहर न निकले। इस क्षेत्र में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए और कहा कि जोन में सतर्कता के साथ कड़ी निगरानी रखे। मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, आयुक्त नगर निगम श्री चंद्रकांत कौशिक, एसडीएम राजनांदगांव श्री मुकेश रावटे उपस्थित थे।

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कलेक्टर श्री वर्मा ने शंकरपुर वार्ड स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का किया निरीक्षण

कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने शंकरपुर वार्ड में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। श्री वर्मा ने कहा कि इस वार्ड के निवासी सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए क्षेत्र से बाहर न जाए। शंकरपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही इलाज करवाएं। उन्होंने यहां पर्याप्त डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश मौके पर उपस्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी को दिए। श्री वर्मा ने कहा कि एक्टिव सर्विलेंस टीम द्वारा इस क्षेत्र में मॉनिटरिंग कराएं। उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्र के टीकाकरण कक्ष, चिकित्सक कक्ष, वार्ड भर्ती कक्ष का निरीक्षण कर सुविधाओं की भी जानकारी ली।

राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र की दुकानें
सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने राजनांदगांव नगरीय निकाय अंतर्गत शंकरपुर क्षेत्र में सामुदायिक संक्रमण के माध्यम से एक व्यक्ति तथा मोतीपुर क्षेत्र में एक अन्य कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने पर राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के समय-सीमा में परिवर्तन किया है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र स्थित सभी दुकानें व संस्थान, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, वे आगामी आदेश तक सप्ताह के 6 दिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके साथ समय-सीमा और साप्ताहिक अवकाश के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी दुकान संचालक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को मास्क एवं सेनिटाईजर का नियमित उपयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है।