राजनांदगांव – थाना अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी (राजनांदगांव) दिनांक 03.09.2022 थाना अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम आमाटोला की किरण साहू की अज्ञात कारण से हुई मौत की गुत्थी अंबागढ़ चौकी पुलिस ने सुलझाया, पति ही निकला हत्यारा।
✒️ तीजा जाने की बात पर पति पत्नी के बीच हुए विवाद पर, पत्नी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत
✒️ पति पत्नी के आपसी विवाद बना हत्या का कारण।
✒️साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपी ने दिया था मृतिका की मौत को स्वाभाविक मृत्यु का रूप
✒️पुलिस को बिना सूचना दिए कर लिया था अंतिम संस्कार करने की तैयारी
✒️पत्नी को मार किया अपने मासूम बच्चों को अनाथ
✒️ महज पांच दिन के भीतर अंबागढ़ चौकी पुलिस ने मामला को सुलझाया
✒️ आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
आरोपीः- मुकेश कुमार साहू पिता स्वर्गीय मोहनलाल साहू उम्र 30 साल निवासी आमाटोला थाना अम्बागढ़ चौकी, जिला राजनांदगाव (छ.ग.)
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव प्रफुल्ल ठाकुर, पुलिस अधीक्षक नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाई अक्षय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ़ चौकी अर्जुन कुमार कुर्रे के दिशा निर्देशन में थाने में दर्ज मर्ग की जांच शीघ्र करने निर्देश प्राप्त हुआ था जिस के तारतम्य में थाना अंबागढ़ चौकी के मर्ग क्रमांक 56/2022 धारा 174 सीआरपीसी के मृतिका श्रीमती किरण साहू की मृत्यु का कारण स्पष्ट कर सुलझाया गया, जांच दौरान प्राप्त पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतिका की मृत्यु गला दबाकर हत्या करना पाया गया| जांच दौरान घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य तथा गवाहों के कथन के आधार पर मृतिका के पति मुकेश कुमार साहू से मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल किया| आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया|
दिनांक 29.08.2022 को सूचक नारद राम साहू पिता गैतराम साहू उम्र 55 साल निवासी ग्राम मेढ़ा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव का थाना उपस्थित आकर सूचित किया इसकी लड़की किरण साहू की दिनांक 28-29.08.2022 को अज्ञात कारणों से उसके ससुराल ग्राम आमाटोला में मृत्यु हो गई है, सूचक के रिपोर्ट पर थाना अंबागढ़ चौकी में मर्ग क्रमांक 56/2022 धारा 174 सीआरपीसी कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया, मर्ग जांच दौरान पंचान गवाहों के कथन, सूचक के कथन, मृतिका के परिजनों के कथन, घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य, मृतिका के शरीर में पाए गए जाहिरा चोट के निशान तथा पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने खुलासा किया कि मृतिका की मृत्यु गला दबाकर हत्या करना पाया गया है | मर्ग पंचनामा दौरान घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्य तथा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मृतिका के परिवार के परिजनों को बारीकी एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ किया गया|
जिस पर मृतिका के पति मुकेश कुमार साहू ने पहले तो पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा, जिसे हिकमतअमली से पूछताछ करने पर अंततः उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते घटना दिनांक 28.08.2022 को रात्रि में तीजा जाने की बात पर दोनों के बीच वाद-विवाद होना से क्रोधित होकर आवेश में आकर गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया तथा हत्या को स्वाभाविक मृत्यु का रूप देकर साक्ष्य छुपाते लगातार पुलिस को गुमराह करते रहना बताया| आरोपी के विरुद्ध थाना अंबागढ़ चौकी में अपराध क्रमांक 220/2022 धारा 302, 201 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना दौरान आरोपी मुकेश कुमार साहू पिता स्वर्गीय मोहनलाल साहू उम्र 30 साल निवासी आमाटोला थाना अंबागढ़ चौकी को दिनांक 02.09.2022 के 15:30 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया|
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक हेमंत कुमार बोरकर, आरक्षक 1609 इस्माइल खान, आरक्षक 454 सुशील राऊत, महिला आरक्षक 1125 कुंती उइके एवं आरक्षक 1674 विजय कुर्रे का उल्लेखनीय योगदान रहा|