राजनांदगांव – कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार राजस्व, नगर पालिक निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा राजनांदगांव निवेश क्षेत्र में अप्राधिकृत विकास, अवैध कालोनियों, भूखण्डों का उप विभाजन, मार्गों का अवैध विकास करने वालों पर कार्रवाई की गई।
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इसके तहत अवैध विकासकर्ताओं को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36/37 के प्रावधानों के तहत अवैध, अवैध विकास, निर्माणकर्ताओं (कृषक व विक्रेताओं) को नोटस जारी कर सात दिवस में जवाब मांगा गया हंै। जबाव प्राप्त न होने की स्थिति में प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई के लिए अवैध, अवैध विकास, निर्माणकर्ताओं (कृषक व विक्रेताओं) स्वयं जिम्मेदार होंगे।