राजनांदगांव :अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम की कार्यवाही ,आज चिखली दीनदयाल कालोनी के पीछे अवैध प्लाटिंग को निगम ने किया ध्वस्त…

आज चिखली दीनदयाल कालोनी के पीछे अवैध प्लाटिंग को निगम ने किया ध्वस्त

राजनांदगांव 22 दिसम्बर। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है।

अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने जिलाधीश श्री डी. सिंह द्वारा भी बैठक में निर्देश दिये गये है ंइसी कड़ी में पूर्व में नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गयी और कुछ दिनों बाद लगातार कौरिनभाठा,

चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही की कडी में आज चिखली दिनदयाल कालोनी के पीछे अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम द्वारा सी.सी. रोड जे.सी.बी. के माध्यम से उखाडा गया।


कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, इसके अलावा जिलाधीश महोदय द्वारा भी बैठक में अवैध प्लाटिंग की समीक्षा कर निर्देश दिये गये थे कि जहॉ अवैध प्लाटिंक की जा रही है वहा निरंतर कडी कार्यवाही की जावें।

निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कंचन बाग, लखोली, रेवाडीह कौरिनभाठा,चिखली आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया और आज श्रीमती सपना वाधवानी ध.प. श्री रवि कुमार वाधवानी द्वारा चिखली दीनदयाल कालोनी के पीछे अवैध प्लाटिंग की शिकायत करने पर निगम की टीम ध्वस्त करने की कार्यवाही की।

उक्त स्थल पर खसरा नं. 350/1 एवं 350/2 व 350/3 पर श्री अहमद रजा आ. श्री रियाज अहमद जूनी हटरी द्वारा अवैध प्लांटिंग कर सी.सी. रोड का निर्माण किया गया था। जोकि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

जिसपर कार्यवाही करते हुये निगम की टीम द्वारा चिखली दीनदयाल के पीछे की अवैध प्लाटिंग की सी.सी.रोड जे.सी.बी. के माध्यम से तोडने की कार्यवाही की गयी, साथ ही उक्त स्थल पर किये जा रहे अवैध निर्माण को बंद कराकर 7 लोगों को नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान सहायक अभियंता श्री दीपक अग्रवाल,, उप अभियंता श्री अनिमेष चंद्राकर, प्र.पटवारी श्री मिलिन्द रेड्डी व श्री गणेश झा एवं निगम का अतिक्रमण अमला उपस्थित था।


आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी से कडी कार्यवाही करें। उन्होने नागरिकों से भी अपील करते हुये कहा है कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लेवे, जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्यवाही करे, ताकि परेशानी से बचा जा सके।