
डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ न्यायालय ने अवैध शराब तस्करी के मामले में दोषी पाए गए पाँच आरोपियों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड और भुगतान न करने पर अतिरिक्त 30 दिन का कारावासीय दंड भी निर्धारित किया गया है।

आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत दंडित किए गए आरोपियों में राजेश तागड़े (भिलाई), ईश्वर साहू (अछोली, डोंगरगढ़), रौनक ताम्रकर (दुर्ग), सोहेब मिर्जा (दुर्ग) और ऋषिकेश हटिले (उरला, दुर्ग) शामिल हैं।
दिनांक 28 जनवरी 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मध्यप्रदेश निर्मित शराब को छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से लाया जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्राम कुम्हड़ाटोला मार्ग पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। उनके कब्जे से 45 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जिसमें 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हिस्की और 10 पेटी देशी प्लेन मदिरा शामिल थी। कुल मात्रा 405 बल्क लीटर बताई गई, जिसकी कीमत 2,36,250 रुपये आंकी गई।
इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों से एक यौधा डीआई वाहन (सीजी 08 एबी 4380), एक विस्टा कार (सीजी 07 एमबी 2256), पाँच मोबाइल फोन समेत कुल 14 लाख 62 हजार 250 रुपये की संपत्ति भी जब्त की थी।
मामले की विवेचना थाना डोंगरगढ़ के सहायक उपनिरीक्षक तुलाराम बांक द्वारा की गई। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने पर 12 सितम्बर 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डोंगरगढ़ ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई।









































