राजनांदगांव 26 अक्टूबर 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार अवैध मदिरा विक्रेताओं, परिवहनकर्ताओं व कोचियों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि आबकारी विभाग राजनांदगांव ने 26 अक्टूबर 2021 को थाना डोंगरगांव के अंतर्गत घुपसाल से चारभाठा मार्ग में चारपहिया वाहन सुजुकी स्विफ्ट कार रजिस्ट्रेशन क्रमांक सीजी-08-एआर-3532 में चार कार्टून में भरकर रखें प्रत्येक में 48-48 नग कुल 34.56 बल्क लीटर विदेशी मदिरा व्हिस्की मध्यप्रदेश निर्मित अम्बागढ़ चौकी के ग्राम बांधाबाजार निवासी उत्तम साहू एवं दिनेश्वर कुमार साहू द्वारा अवैध रूप से परिवहन करते जप्त किया गया।
आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 36, 59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकरी अल्ताफ खान, मुख्य आरक्षक आबकारी दीपक गुप्ता, आरक्षक ओमप्रकाश सिन्हा व कमल मेश्राम उपस्थित रहे।










































