राजनांदगांव कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश, जिले में क्या खुलेगा-बंद, किस तरह का होगा नियम/ निर्देश… पढ़िए सूची

राजनांदगांव 07 जून 2020। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने जिले में 8 जून से विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति प्रदान की है। जिसके अंतर्गत सार्वजनिक  पार्क/उद्यान खुल सकेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार धार्मिक/पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति दी जाती है, किन्तु सभी धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधि संबंधित तहसीलदार से भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की प्रति प्राप्त करेंगे तथा दिए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। क्लबों में केवल बाहरी (आउटडोर) गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी (आउटडोर) खेल गतिविधियां संचालित  हो सकेंगी। रेस्टोरेंट के लिए  केवल टेक-अवे की अनुमति पूर्वानुसार होगी। होटल संचालन के लिए अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी अनुसार होगी। सभी होटल संचालक संबंधित तहसीलदार से भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की प्रति प्राप्त करेंगे तथा दिए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। शॉपिंग मॉल खोलने व संचालन की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट घोषित जोन में लगाए गए प्रतिबंध यथावत् रहेंगे।

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धार्मिक स्थलों में प्रवेश हेतु भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी-
– प्रवेश द्वार पर हैण्डवाश/हैण्ड सेनिटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिंक की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
– केवल ऐसे व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हों।
– मास्क/फेस कवर का उपयोग करने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
– प्रवेश द्वार पर कोरोना (कोविड-19) संक्रमण से बचाव के उपाय से संबंध में पोस्टर/स्टैण्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा। संक्रमण के बचाव के संबंध में ऑडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से जागरूकता फैलाया जाएगा।
– आगन्तुक जूते चप्पल स्वयं के वाहन में रखकर प्रवेश करेंगे अथवा प्रत्येक परिवार के जूते चप्पल पृथक रखे जाएंगे।
– परिसर के अंदर एवं बाहर भीड़ को व्यवस्थित करने व सोशल डिस्टेंस बनाये रखने हेतु प्रबंधन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
– परिसर के भीतर व बाहर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया को सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन अनिवार्य होगा।
– परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए आगंतुकों की कतार हेतु चिन्हांकन किया जाना अनिवार्य होगा।
– परिसर में प्रवेश एवं निकास की अलग व्यवस्था की जाएगी।
– प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति के बीच 6 फिट की दूरी अनिवार्य होगी।
– परिसर में बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।
– एयर कंडिशनर-वेंटिलेशन के उपयोग के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा, जिसके अनुसार एयर कंडिशनिंग उपकरणों का तापमान सेंटिंग 24-30 सी की सीमा में होना चाहिए, ह्यूमिडिटी रेंज 40-70 प्रतिशत होनी चाहिए। जहां तक संभव हो ताजा हवा तथा क्रास वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
– मूर्तियों/पवित्र पुस्तक आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।
– बड़ी संभाएं निषिद्ध रहेगी।
– संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर, जहां तक संभव हो, रिकार्ड किए गए भक्ति संगीत/गाने बजाए जा सकते हैं, गाना बजाने वालों या गायन समूहों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
– एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक संपर्क न हो।
– प्रार्थना हेतु सार्वजनिक मेट (चटाई) का वर्जित होगा, प्रत्येक आंगतुक स्वयं के मेट (चटाई/दरी) का उपयोग करेंगे।
– परिसर के भीतर प्रसाद वितरण व जल छिड़काव प्रतिबंधित रहेगा।
– सामाजिक रसोई/लंगर/अन्न-दान के दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए।
– परिसर के भीतर व हॉथ-पैर धोने वाले स्थानों पर प्रभावी सेनिटाईजेशन का विशेष ध्यान रखना होगा।
– परिसर में फ्लोर की लगातार सफाई करनी होगी।
– परिसर में आने वाले आगंतुक व कर्मचारी फेस कवर/मास्क/ग्लोब्स को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे।
– धार्मिक संस्थान के किसी कर्मचारी, सदस्य में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें परिसर में प्रवेश न करने दे तथा इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना सुनिश्चित करें।
– कंटेनमेंट घोषित जोन में लगाए गए प्रतिबंध यथावत् रहेंगे।
क्रमांक 30 – राजेश
प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा की तिथियों में संशोधन
प्रयास में प्रवेश के लिए अब 24 जून को और
एकलव्य के लिए 26 जून को होगी परीक्षा
राजनांदगांव 07 जून 2020। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षण सत्र 2020-21 में प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा की तिथियों में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा 24 जून को सुबह 10.30 से दोपहर बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा संशोधित तिथि के अनुसार 26 जून को प्रात: 10.30 से  दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित होगी।
राज्य शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के सहायक आयुक्तों को प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए है। उल्लेखनीय है कि प्रयास आवसीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पूर्व में चयन परीक्षा 9 जून को और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 11 जून को होनी थी। इन परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन किया गया है। अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 24 जून को और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 26 जून को निर्धारित की गई है।