राजनांदगांव : जिले में संचालित समस्त स्थाई /अस्थाई पटाखा दुकानों में आग से बचाव संबंधित अधिसूचना आदेश जारी…

राजनांदगांव – जिले में संचालित समस्त स्थायी / अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव संबंधी निम्नलिखित Advisory जारी किया जाता है। जांच के दौरान उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, अधिनियम 2018 व छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जावेगा।

  1. पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए।
  2. पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए।
  3. 03. पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबन्धित होना चाहिए।
  4. किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबन्धित होनी

चाहिए।

05. विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो और उसके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन न गुजरती हो।

  1. प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 k.G. क्षमता का DEP अग्नि शामक यन्त्र होना चाहिए। (इसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है।) 07. दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए।
  1. पटाखा दुकानों के सामने बाइक / कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए।
  2. 09. अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए।
  3. अग्निशमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 07.00 बजे से 10.00 बजे (रस ऑवर) के समय स्टैंड बाई ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।
  4. 11. अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।