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राजनांदगांव 30 मई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने कोरोना (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले के भीतर ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब आदि का परिचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। जिले के भीतर टैक्सी, ऑटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा। अंतर जिला टैक्सी, ऑटो के परिचालन एवं आवागमन के लिए ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। CG Covid-19 E-Pass एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार E-Pass के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबलिंग https://epass.cgcovid19.in के माध्यम से भी मोबाईल नंबर से रजिस्टर कर अंतर जिला आवागमन के लिए ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर जिला टैक्सी, ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्रवाई की जा सकती है। टैक्सी, ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग तथा कोरोना नियंत्रण के लिए जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतर्राज्यीय व्यवसायिक बसों और अंतर्राज्यीय व्यवसायिक टैक्सियों का परिचालन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
