राजनांदगांव : दिनांक 14.05.2022 को नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बीमा कंपनी के अधिकारीगण, अधिवक्तागण के साथ आयोजित की गई बैठक…

राजनांदगांव – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के योजना अनुसार आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 मई 2022 को किया जाना है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण बड़े ही सौहाद्रपूर्ण माहौल में किया जाना है। लोक अदालत में आपराधिक, दीवानी, बैंक एवं बिजली से संबंधित मामले, निष्पादन मामले, पारिवारिक प्रकरण तथा बैंक से संबंधित ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में पेश नहीं हुये हैं उनका भी निराकरण किया जाता है।

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आगामी लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निराकरण हेतु दिनांक 20.04.2022 को ए0डी0आर भवन, जिला न्यायालय परिसर, राजनांदगांव में बीमा कंपनी के अधिवक्तागण एवं अधिकारीगण की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक विनय कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव की अध्यक्षता में संपन्न किया गया।

अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप द्वारा बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में राजीनामा किये जाने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा कर समस्याओं को दूर करने, प्रकरण के आवेदकों के साथ अधिवक्ताओ की प्री-सीटिंग आयोजित कर अधिक से अधिक मामलों को चिंहाकित करते हुये राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा करने के लिये निर्देश दिये। उक्त बैठक में बीमा कंपनी एवं आवेदकगण के अधिवक्तागण के मध्य कई प्रकरणों के निराकरण पर सहमति दी गई।

बैठक में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) अभिषेक शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के0के0 सिंह, वरिष्ठ अधिवक्तागण एच0बी0 गाजी, एल0डी0 हिरवानी, मनोज चौधरी, राजेन्द्र कुमार शर्मा, विकास शुक्ला, धमेन्द्र कुमार जैन, पंकज खनूजा, अरूण कुमार अनोखे, वीरेन्द्र मेश्राम एवं जितेन्द्र यादव, चन्द्रप्रकाश शर्मा अधिवक्तागण एवं बीमा कंपनी से टी0एस0 नेताम, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, सी0 टोप्पो, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आगामी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आम जन से भी अपील की जाती है कि अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं त्वरित न्याय पाकर अपने मामले का निराकरण करायें।