राजनांदगांव- प्रार्थी नरेंद्र मरकाम की रिपोर्ट पर थाना घुमका के अपराध क्रमांक 195/ 21 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी आशीष मरकाम पिता राजु मरकाम उम्र 20 साल साकिन ग्राम घोड़डा वार्ड नंबर 11थाना लालबाग जिला राजनांदगांव द्वारा नाबालिग अपहृता को दिनांक 23.05.2021 को सुरगी क्षेत्र ग्राम आरला से बहला फुसलाकर भगा ले गया
Advertisements

भगा कर अपने घर ग्राम घोड़डा में शादी का प्रलोभन देकर पिछले 2 दिनों सेआरोपी द्वारा लगातार शारिरीक शोषण किया है। जिसे आरोपी के कब्जे से दिनांक 25/5/2021को बरामद किया गया प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 363,366,376(2) (ढ),376(3)भादवि, धारा 6 पास्को एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।










































