राजनांदगांव : नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले दुष्कर्मी को अंबागढ़ चौकी पुलिस ने किया गिरफ्तार…

➡️ शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को भगा ले गया था आरोपी
➡️ महज 5 दिनों के भीतर अंबागढ़ चौकी पुलिस ने अपहृत बालिका और आरोपी को खोज निकाला
➡️ आरोपी को न्यायालय पेश कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल
➡️ महिला एवं बालक/बालिका संबंधी अपराध पर थाना अंबागढ़ चौकी पुलिस की सफल एवं त्वरित कार्यवाही

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राजनांदगांव – पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव संतोष सिंह, OSD पुलिस मोहला मानपुर चौकी अक्षय कुमार, अति0 पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ चौकी अर्जून कुर्रे के दिशा निर्देशन में थाने में दर्ज महिला एवं बालक/बालिका संबंधी अपराधों की शीघ्र निराकरण करने निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े एवं स्टाफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते अपहृत बालिका और आरोपी को महज 5 दिन में खोज निकाला, बालिका को परिजन को सौंपा और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल भेजा।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के प्रार्थी ने दिनांक 26 जून 2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना अंबागढ़ चौकी में गुम इंसान क्रमांक 38/2022 एवं अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 178/2022 धारा 363 भारतीय दंड संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया| मामले की कायमी दिनांक से ही मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा गुम बालिका एवं अज्ञात आरोपी के पता साजी हेतु टीम तैयार कर अलग-अलग दिशाओं में रवाना किया गया था तथा मुखबीर लगाया गया था, की दौरान विवेचना के दिनांक 29.06.2022 को संदेही अनिल कुमार भूआर्य पिता मनोहर भूआर्य उम्र 19 साल निवासी कुंवारदल्ली थाना अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव के कब्जे से गुम बालिका को बरामद किया गया|

विवेचना दौरान गुम बालिका की महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 सीआरपीसी के तहत कथन कराया गया, कथन के आधार पर आरोपी अनिल कुमार भूआर्य से पूछताछ करने पर अपराध धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता, 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का घटित करना पाए जाने से मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376 भारतीय दंड संहिता, 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जोड़ी जाकर आज दिनांक 01.07.2022 के 14:30 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय अपर सत्र न्यायालय राजनांदगांव में पेश कर जेल भेजा गया|

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक शंकर बर्वे, प्रधान आरक्षक 1701 उमेश कुमार यादव, प्रधान आरक्षक 819 टीकाराम पटेल, आरक्षक 454 सुशील राऊत, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे एवं महिला सहायक आरक्षक 31 अंजू शांडिल्य, 06 अजय लक्ष्मी पुरामें की सराहनीय योगदान रहा|