
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025
राजनांदगांव 10 फरवरी 2025। शासन द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 अंतर्गत संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। श्रम विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 अंतर्गत आने वाले कारखानों, कारोबार व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त नगरीय निकाय अर्थात नगर पालिका निगम,
नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के निर्वाचन हेतु मंगलवार 11 फरवरी 2025 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक तथा त्रिस्तीय पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों में प्रथम चरण सोमवार 17 फरवरी 2025 को जनपद पंचायत राजनांदगांव, द्वितीय चरण गुरूवार 20 फरवरी 2025 को जनपद पंचायत छुरिया एवं तृतीय चरण रविवार 23 फरवरी 2025 को जनपद पंचायत डोंगरगढ़ एवं जनपद पंचायत डोंगरगांव में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न होगा। जिसके तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आने वाले ऐसे कारखानें जहां सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए है। मतदान की सुविधा सभी कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।