राजनांदगांव : प्रधानमंत्री आवास के लिये बिचौलियों से बचे, पात्र हितग्राही को ही नियमानुसार होगा आबंटन…

राजनांदगांव 12 अक्टूबर। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक ए.एच.पी.‘‘ मोर आवास मोर चिन्हारी‘‘ का मूल उद्देश्य शहर कि चिन्हीत झुग्गी बस्ती के रहवासी परिवारो को स्वच्छ सुन्दर वातावरण में आवास उपलब्ध कराना है। योजना के क्रियांवयन के तहत नगर निगम राजनांदगांव द्वारा रेवाडीह, पेन्डीª, लखोली, मोहारा आदि क्षेत्रों में आवास का निर्माण किया गया है, जहॉ पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार आबंटित किया जा रहा है। किन्तु कतिपय लोगों के द्वारा आवास दिलाने तथा निर्माण के लिये लोगों से पैसा लिया जा रहा है। इस प्रकार के लोगों से बचने महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख व आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने नागरिकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने नगर निगम में सम्पर्क करे एवं बिचौलियो से बचे।

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आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई, प्राप्त शिकायत अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक ए.एच.पी.‘‘ मोर आवास मोर चिन्हारी‘‘ के तहत मोहारा में बजरंग नगर मोहारा निवासी श्रीमती अनीता पटेल को व्यवस्थापन के तहत आवास आबंटित किया गया है। उक्त आवास में अपनी सुविधा अनुरूप कुछ मरम्मत कार्य करवा रही थी, जिसपर चिखली निवासी हरीश साहू, शासकीय कर्मचारी होने की बात करते हुये आपत्ति की और कहा कि शासन के बिना अनुमति के आप मरम्मत नहंीं करा सकते, इसके लिये आपको जुर्माना देना होगा, अन्यथा आपका आबंटन रद कर दिया जावेगा। इस प्रकार धौस देकर पहले 15 हजार रूपये की मांग की गयी और लगातार मांग करते हुये 5 हजार रूपये की मांग की गयी।


आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि राशि की मांग के संबंध में श्रीमती अनीता पटेल द्वारा अपने वार्ड पार्षद श्री राजेश गुप्ता चम्पू को जानकारी दी गयी, पार्षद गुप्ता के द्वारा श्री हरीश साहू को पैसा देने बुलाया गया, साथ ही निगम के संबंधित आधिकारियों को भी बुलाया गया। जिससे निगम के अधिकारियों ने श्री साहू को जालसज बताते हुये, निगम से संबंधित नहीं बताया। जानकारी प्राप्त होते ही श्रीमती अनीता पटेल अपने संबंधितों के साथ श्री साहू के विरूद्ध धोका धडी एवं अवैध वसूली संबंधी शिकायत थाने में दर्ज कराई।


महापौर श्रीमती देशमुख एवं निगम आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने हितग्राहियों से कहा है कि इस योजना के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के प्रलोभन मे न आवे और न किसी के द्वारा आवास दिलवाने के प्रलोभन में आकर इस हेतु पैसा देवें। अगर कोई भी आपसे उपरोक्त संबध में पैसे कि मांग करता है, तो इसके संबंध में नगर पालिक निगम कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय मे तत्काल शिकायत करे एवं संबंधित के विरूद्ध थाना में अपराध दर्ज करावे।